इंदौर। भाड़ा नियंत्रण कोर्ट को जिला कोर्ट से स्थानांतरित करने के विरोध में वकीलों द्वारा नौ दिनों से कामकाज नहीं बंद है। वकीलों ने मांग की है कि उनकी अन्य लंबित प्रमुख मांगों का निराकरण भी तुरंत किया जाए। इनमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग भी शामिल है।भाड़ा नियंत्रण कोर्ट को अचानक कलेक्टर कार्यालय स्थानांतरित करने के संबंध में अभिभाषक संघ का कहना है कि पिछले कई वर्षों से यह कोर्ट जिला कोर्ट परिसर में ही लग रही थी। अब इसे स्थानांतरित करने से वकीलों के साथ ही पक्षकारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला कोर्ट से वकीलों को दिन भर में कई बार कलेक्टर कार्यालय तक आना-जाना पड़ रहा है। पक्षकारों को भी वकीलों से संपर्क करने के लिए जिला कोर्ट तक आना पड़ रहा है। इस परेशानी को दूर करने के लिए वकीलों ने भाड़ा नियंत्रण कोर्ट को पुन: जिला कोर्ट परिसर में ही स्थापित करने की मांग की है। आंदोलन के संबंध में अभिभाषक संघ की दो बार साधारण सभा हो चुकी है जिसमें आंदोलन को निरंतर रकने का निर्णय लिया गया। उधर जिला प्रशासन का कहना है कि शासन ने इस कोर्ट को स्थानांतरित करने का आदेश चार वर्ष पूर्व ही जारी कर दिया था। जिसे अब लागू किया गया है। अब हर एसडीएम अपने इलाके के प्रकरणों की सुनवाई भाड़ा नियंत्रण प्राधिकरी के रूप में करेंगे।
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