इंदौर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर जिला कोर्ट परिसर में 9 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह-समझौते से किया जायेगा। शासन के निर्देशानुसार विद्युत अधिनियम-2003 के तहत आने वाले प्रकरणों का अधिकाधिक निराकरण किया जाएगा। घरेलू , कृषि और 5 किलोवाट तक गैर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही 10 एच.पी. भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं के प्रकरणों का नियमानुसार छूट देने के साथ ही निराकरण किया जाएगा।
प्रीलिटिगेशन स्तर पर विद्युत कम्पनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत और लंबित प्रकरणों पर विद्युत कम्पनी द्वारा आकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उपरोक्त प्रीलिटिगेशन एवं लंबित प्रकरणों की आकलित राशि के भुगतान में चूक की दशा में, जो आदेश तिथि से 30 दिनों केबाद प्रत्येक छ: माही चक्रवृद्धि ब्याज 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष वार्षिक की दर से ब्याज वसूल योग्य होता है, उस ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
उपरोक्त छूट के संबंध में एकमात्र शर्त यह है कि उपभोक्ता को निर्धारित छूट के बाद शेष देय राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। साथ ही अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जाएगी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशुतोष अग्रवाल ने समस्त पक्षकारों से अपील की है कि वे अपने मामलों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाकर योजना का लाभ उठाएं।
Comments (0 posted)
Post your comment