इंदौर। मप्र लोक सेवा आयोग के रेसीडेंसी एरिया स्थित मुख्यालय में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2017 के साक्षात्कार प्रारंभ हो रहे हैं। इस दौरान उम्मीदवारों के अलावा अन्य लोगों को मुख्यालय परिसर के आसपास एकत्र नहीं होने दिया जाएगा। जिला दंडाधिकारी निशांत वरवड़े ने इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि आयोग कार्यालय के बाहरी परिसर की 500 मीटर की परिधि में साक्षात्कार दिवसों में किसी भी प्रकार के विज्ञापन लगाने, उम्मीदवारों से संपर्क करने और अनावश्यक भीड़ एकत्र करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 6 दिसंबर तक जारी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भादंवि की धारा 188 के तहत कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज की जाएगी। साक्षात्कार के लिए पहुंचने वाले उम्मीदवारों के साथ एक परिजन के आने की अनुमति रहेगी। आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2017 हेतु 6 नवंबर से 6 दिसंबर के मध्य साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं।
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