इंदौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं अध्यक्ष व सचिव, जिला अभिभावक संघ, इंदौर के सहयोग से 9 दिसंबर को जिला एवं तहसील स्तर पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
लोक अदालत के प्रभारी कृष्णमूर्ति मिश्र (अपर जिला न्यायाधीश) के अनुसार आपराधिक प्रकरण 2260, चेक बाउंस-5898, क्लेम-1050, विद्युत-4055, श्रम मामले-40, बैंक रिकबरी-2, पारिवारिक मामले-362, सिविल-761 व प्रीलिटिगेशन प्रकरण-40219 इस प्रकार कुल 54647 प्रकरण लोक अदालत में आपसी समझौते हेतु रखे जा रहे हैं। जिला प्राधिकरण के सचिव आशुतोष अग्रवाल ने बताया कि लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण से कोर्ट फीस वापस की जाती है तथा कास्ट राशि में न्यायालय के विवेकानुसार छूट प्रदान की जाती है।
हाईकोर्ट में भी लोक अदालत
प्रशासनिक न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल के निर्देशन में आज 9 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हाई कोर्ट की इंदौर खण्डपीठ में किया जा रहा है। लोक अदालत में प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु पांच खण्डपीठों का गठन किया गया है।
प्रथम खण्डपीठ में न्यायमूर्ति पी.के. जायसवाल तथा अधिवक्ता सुनील जैन, द्वितीय खण्डपीठ में न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव तथा अधिवक्ता राघवेन्द्रसिंह बैस, तृतीय में न्यायमूर्ति रोहित आर्य तथा अधिवक्ता मिलिंद फडके, चतुर्थ में न्यायमूर्ति विवेक रूसिया तथा अधिवक्ता अविनाश सिरपुरकर एवं पांचवी खण्डपीठ में न्यायमूर्ति वीरेन्दर सिंह तथा अधिवक्ता सीमा शर्मा रहेंगी। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार तारकेश्वर सिंह ने बताया कि लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण, सेवा मामले, जो सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों से संबंधित हैं, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।
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