इंदौर। हाई कोर्ट स्तर से लेकर जिला न्यायालयों/ तहसील न्यायालयों, श्रम न्यायालय व कुटुम्ब न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के तहत विभिन्न न्यायालयों में रखे जाने वाले लम्बित प्रकरणों जैसे चेक बाउंस, बैंक रिकवरी संबंधित मामले एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हैं। इसके अलावा प्रीलिटिगेशन, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण) दीवानी मामलों का निराकरण भी किया जाएगा। ऐसे इच्छुक पक्षकारगण जो उचित समाधान कर आपसी सहमति से लोक अदालत में प्रकरण का निराकरण कराना चाहते हैं वे संबंधित न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रख सकते हैं। बिजली कंपनी, नगर निगम, बैंक आदि विभागों द्वारा लोक अदालत के लिए जो छूट प्रस्तावित की गई है वह 10 फरवरी के पश्चात समाप्त हो जाएगी। लोक अदालत के लिए विभिन्न प्रकार के प्रीलिटिगेशन स्तर पर 1 लाख 25 हजार 291 प्रकरण एवं न्यायालयों में लम्बित 1 लाख 61 हजार 141 प्रकरण (न्यायालय द्वारा रेफर किए गए) इस प्रकार कुल 2 लाख 86 हजार 432 राजीनामा योग्य प्रकरण को निराकरण के लिए प्रस्ततु किया जा चुका है।