कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

मुंबई। मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल से जेल में बंद कर्नल पुरोहित का जमानत आवेदन मंजूर किया है। एनआईए न९ पुरोहित की जमानत के आवेदन का कोर्ट के समक्ष विरोध किया। एजेंसी का कहना था कि पुरोहित के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाए। पुरोहित के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि न्याय के हित में पुरोहित को जमानत दी जानी चाहिए। जब इस केस में एक अन्य आरोपी प्रज्ञासिंह ठाकुर को जमानत  मिल सकती है तो पुरोहित को क्यों नहीं? साल्वे ने एनआईए पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्नल पुरोहित का बम धमाके से कोई लिंक नहीं मिला है। अगर धमाके के आरोप हट जाते हैं तो अधिकतम सजा सात साल हो सकती है जबकि वे 9 साल से जेल में हैं। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को हुए बम विस्फोट में 7 लोग मारे गए थे।