छेड़खानी के आरोपी को देनी होगी पीड़िता के सेल्फ डिफेंस कोर्स की फीस

बरेली। बरेली में लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले शख्स को कोर्ट ने कुछ अलग ही तरह की सजा सुनाई है। जज यशवंत कुमार सरोज ने आरोपी को 2 साल के कारावास की सजा या 24 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया है। छेड़खानी के दोषी को यह रकम पीड़िता को सेल्फ डिफेंस के तरीके सीखने की फीस के रूप में देनी होगी।जज यशवंत कुमार सरोज ने फैसले में कहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में छेड़खानी की शिकार होने वाली लड़कियों को अपनी रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जरूरी है। इस फैसले से महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। जज ने पीड़िता को निर्देश दिए कि वह अपनी ट्रेनिंग के बाद दूसरी लड़कियों को भी सेल्फ डिफेंस की तकनीक सिखाए।  पीड़िता से छेड़खानी की यह घटना वर्ष 2013 में हुई थी। उस वक्त वह किशोरी थी और उसके पिता ने अखा गांव के विशरतगंज पुलिस स्टेशन में एक पड़ोसी के विरुद्ध बेटी से छेड़खानी करने की शिकायत दर्ज कराई थी।