मुंबई। केंद्र सरकार द्वारा विमान यात्रा से संबंधित नए नियमों की घोषणा शुक्रवार को होगी। इसके बाद यात्री को घरेलू उड़ान का टिकट बुक कराते समय किसी सरकारी पहचान पत्र का उल्लेख करना जरूरी होगा। टिकट बुकिंग के लिए आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन नंबर की जानकारी देनी होगी। मतदाता पहचान पत्र को भी स्वीकार किया जा सकता है, हालांकि इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए पासपोर्ट नंबर पहले की तरह ही अनिवार्य होगा। केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि भारत भी सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए नो फ्लाय लिस्ट तैयार कर रहा है। कई अन्य देशों ने ऐसी लिस्ट तैयार की है। बीएस भुल्लर के नेतृत्व में डीजीसीए की टीम ने मंगोलिया में हाल ही में हुई मीटिंग में ग्लोबल रेग्युलेटर्स के साथ इस बारे में चर्चा की थी। सिन्हा के अनुसार नए नियम लागू होने के बाद किसी व्यक्ति को किसी दूसरे के नाम से जारी टिकट पर उड़ान भरने से रोका जा सकेगा।
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