नई दिल्ली। जकिया जाफरी की रिविजन पिटीशन गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। जकिया ने 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के संबंध में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को विशेष जांच दल द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के निचली कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी ने सुनवाई जुलाई में पूरी कर ली थी। उल्लेखनीय है कि दिवंगत पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने दंगों के पीछे बड़ी आपराधिक साजिश के आरोपों के संबंध में मोदी और अन्य को एसआईटी द्वारा दी गई क्लीन चिट को बरकरार रखने के कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिविजन पिटीशन दायर की थी।
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