डिस्टेंस एजुकेशन मोड में इंजीनियरिंग की अनुमति नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल एजुकेशन पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा हैै कि पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से टेक्निकल एजुकेशन नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों से डिस्टेंस एजुकेशन मोड में इंजीनियरिंग जैसे विषयों वाले कोर्स शुरू नहीं करने को कहा है। इस मसले पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निष्कर्षों की पुष्टि की। हालांकि ओडिशा हाई कोर्ट के फैसले को अलग रखा, जिसने पत्राचार के जरिए टेक्निकल एजुकेशन की अनुमति दी थी। गौरतलब है कि दो साल पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि पत्राचार माध्यम से हासिल की गई 'कंप्यूटर साइंस' की डिग्री उस स्टूडेंट्स के समान नहीं मानी जा सकती है जिसने नियमित रूप से क्लास करके डिग्री हासिल की हो।