मुंबई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी लेफ्निेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और अन्य आरोपियों से मकोका का आरोप हटा दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मकोका, आर्म्स एक्ट और गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) की धारा 17, 20 और 13 के तहत मामला नहीं चलाया जाएगा। इन आरोपियों पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। अब नए सिरे से आरोप तय किए जाएंगे। इन आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120, 302, 307, 304, 326, 427, 153 के तहत मुकदमा चलेगा। उल्लेखनीय है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा के साथ कर्नल पुरोहित भी आरोपी हैं। दोनों को जमानत मिल चुकी है। अगली सुनवाई मुंबई में एनआईए कोर्ट में 15 जनवरी को होगी।
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