नई दिल्ली। घर के बाहर निजी कार पार्क करने के लिए पैसा देना होगा। कार मालिक को आवेदन देकर स्थानीय निकाय से परमिट, पास या स्टीकर लेना होगा। यदि किसी के पास दो कार हैं तो दूसरी कार के लिए पार्किंग स्पेस पाने के लिए बोली भी लगानी पड़ सकती है। अगर एक ही पार्किंग स्पेस के लिए एक से अधिक लोग मांग करेंगे तो स्थानीय निकाय के पास उसकी नीलामी करने का अधिकार होगा।
यह प्रावधान परिवहन विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ कमेटी के पार्किंग मैनेजमेंट एरिया प्लान (पीएमएपी) की ड्राफ्ट गाइड लाइंस में किया गया है। यह प्लान दिल्ली मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट आॅफ पार्किंग रूल्स के तहत तैयार किया गया है। जिसे एलजी अनिल बैजल ने मंजूरी दे चुके हैं और इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है।
आवासीय, व्यवसायिक, स्टेक पार्किंग आदि को ध्यान में रखकर यह प्लान तैयार किया है। अब दिल्ली में कहीं भी पार्किंग मुफ्त नहीं होगी। पार्किंग शुल्क से होने वाली आय का 25 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय निकायों को पार्किंग प्रबंधन के अलावा पार्किंग स्थलों की मरम्मत, फुटपाथ मरम्मत सहित जनता को सुविधा देने वाली योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। आवासीय इलाका हो या आॅन अथवा आॅफ स्ट्रीट पार्किंग, अगर पार्किंग एरिया प्लान के मुताबिक कोई वाहन दूसरी जगह खड़ा किया जाता है तो जुर्माना देना होगा।