बाइक : सुरक्षा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाइक सवारों के लिए कुछ नियमों को अनिवार्य कर दिया है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रुल 123 का सख्ती से पालन करने का आदेश देते हुए कोर्ट ने मप्र हाईकोर्ट द्वारा नवंबर 2018 में दिए गए फैसले को यथावत रखा है।
अब बाइक पर पीछे बैठने वाले की सुरक्षा के लिए सैफ्टी हैंडल, फुुट रेस्ट और पिछले पहिए पर प्रोटेक्टिव कवर लगाना होगा।
उल्लेखनीय है कि मप्र हाईकोर्ट ने ज्ञानप्रकाश की याचिका पर सुनवाई करते हुए वर्ष-2008 में आदेश दिया था कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रुल 123 का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। मप्र हाई कोर्ट के इस आदेश को आॅटोमोबाइल निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाइक निर्माताओं के संगठन सोसाइटी आॅफ इंडियन आॅटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जबलपुर निवासी ज्ञानप्रकाश ने भी कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। ज्ञानप्रकाश की याचिका पर ही जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। ज्ञानप्रकाश ने कोर्ट में कहा कि ज्यादातर आॅटोमोबाइल कंपनियां पिछले करीब तीस वर्षों से नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। इससे बाइक से हादसों की संख्या बढ़ी है। बाइक पर पीछे बैठने वाले के लिए सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाने से कई लोग दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अब बाइक निर्माताओं को नियमों का पालन करना होगा।