नई दिल्ली। देश के 12 राज्यों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति ही नहीं की गई है। सुुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 12 राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए कि लोकायुक्तों की नियुक्त नहीं किए जाने का कारण स्पष्ट करें। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई एवं न्यायमूर्ति आर भानुमति की पीठ ने यह निर्देश दिए। इन 12 राज्यों से लोकायुक्तों की नियुक्ति नहीं की गई है- जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों से कहा है कि लोकायुक्तों की नियुक्ति कब तक की जाएगी यह जानकारी भी दें। वकील एवं दिल्ली भाजपा के नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उक्त निर्देश दिए। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कई राज्य सरकारें जरूरी बुनियादी ढांचा, पर्याप्त बजट एवं कार्यबल उपलब्ध नहीं करा रही हैं और जानबूझकर लोकायुक्त को कमजोर कर रही हैं।