रांची। चारा घोटाले के चौथे मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने शनिवार को 7-7 सात-सात साल की दो सजा सुनाई है अर्थात इस मामले में कुल 14 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने लालू यादव पर 30-30 लाख रुपए (कुल 60 लाख रुपए) का जुर्माना भी लगाया है। चारा घोटाला का यह चौथा मामला है जिसमें लालू यादव को सजा दी गई है। लालू के वकील ने कहा है कि जैसे ही फैसले की कॉपी मिलेगी वे फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू सहित 19 आरोपियों को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दिया था। इसी केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया गया था।
उल्लेखनीय है कि चारा घोटाले के तीसरे मामले में भी लालू और जगन्नाथ मिश्र को चाईबासा कोषागार गबन मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने लालू पर 10 लाख और जगन्नाथ मिश्र पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इससे पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में घोटाले के पहले मामले में देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी पर लालू की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में दायर एक याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया गया था। इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी सुप्रीमो को साढ़े तीन साल की जेल और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।