नई दिल्ली। हैदराबाद के मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस की सुनवाई पूर्ण करने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुना दिया है। कोर्ट ने असीमानंद समेत सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष-2007 में मक्का मस्जिद में हुए ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हुई थी तथा 58 लोग घायल हुए थे। एनआई ने इस मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया था। अभिनव भारत के सदस्य असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा उर्फ अजय तिवारी, लक्ष्मणदास महाराज, मोहनलाल रतेश्वर और राजेंद्र चौधरी समेत 10 लोगों को एनआईए द्वारा आरोपी बनाया गया था। जांच एजेंसी ने 2010 में आसीमानंद को गिफ्तार किया था। 2017 में उन्हें जमानत मिली। केस के एक अन्य आरोपी सुनील जोशी की जांच के दौरान कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। दो अन्य आरोपियों संदीप डांगे और रामचंद्र कलसांगरा के बारे में जांच एजेंसी को कोई सुराग नहीं मिला।
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