नई दिल्ली। सीबीआई के विशेष जज बीएच लोया की मौत की एसआईटी से जांच की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएम खानविलकर की अदालत ने कहा कि इस संबंध में दायर याचिकाएं राजनीतिक हित साधने और चर्चा बटोरने के लिए जारी की गई लगती हैं। इनका कोई ठोस आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी और उसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं बनता। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को अदालत तक लाया गया है और न्यायपालिका की छवि को बिगाड़ने की कोशिश है। ऐसे में याचियों पर यदि अदालत की अवमानना का केस चलाया जाए तो गलत नहीं होगा।
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