रेप केस : आसाराम के उम्रकैद

जोधपुर। नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में जोधपुर की कोर्ट ने बुधवार को आसाराम सहित तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। दो अन्य आरोपियों के नाम हैं- शरदचंद्र तथा शिल्पी। आरोपी शिवा और प्रकाश को कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है तथा शेष दो आरोपियों को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनते ही आसाराम की तबियत बिगड़ गई। जोधपुर जेल में ही एक हॉल को ही कोर्ट कक्ष बनाया गया था और जज द्वारा वहीं फैसला सुनाया गया। ज्ञात रहे कि उत्तरप्रदेश के शाहजहांपुर की निवासी नाबालिग लड़की द्वारा आसाराम बापू पर आरोप लगाया गया था कि जोधपुर के बाहरी इलाके में स्थित आश्रम में उसका यौन शोषण कया गया। पीड़िता आश्रम में ही रह रही थी। उस वक्त वह 16 साल की थी। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में केस दर्ज कराया गया था। दिल्ली पुलिस ने इस केस को बाद में जोधपुर ट्रांसफर कर दिया था। आसाराम पर पॉक्सो और एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को आसाराम को गिरफ्तार किया था और तभी से वह जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। फैसला आने के एक दिन पहले से ही दिल्ली से जोधपुर तक पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। बाबा राम-रहीम पर आए फैसले के बाद उनके समर्थकों द्वारा किए गए उपद्रव को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था गई। बड़ी संख्या में समर्थकों के जोधपुर पहुंचने की आशंका को देखते हुए जिले में धारा-144 लागू की गई है।