नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनहित याचिका की सुनवाई करने के बाद जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद आम आदमी के बराबर हो जाता है।
लोक प्रहरी संस्था ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करने के बाद यूपी मिनिस्टर सैलरी अलाउंट एंड मिसलेनियस प्रॉविजन एक्ट के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है जिनमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले में रहने का अधिकार दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि एक्ट का सेक्शन 4(3) असंवैधानिक है। कोर्ट के इस आदेश के बाद यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायमसिंह यादव, राजनाथ सिंह (वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री), मायावती (बसपा अध्यक्ष), कल्याण सिंह (वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल), नारायणदत्त तिवारी और अखिलेश यादव को सरकारी बंगले खाली करने पड़ेंगे।