खराब हो गए नोट तो बैंक वापस नहीं लेंगे

नई दिल्ली। यदि नोट गंदे अथवा खराब हो गए तो उसका खामियाजा आपको ही भुगतना होगा क्योंकि बैंक ऐसे नोटों को वापस नहीं लेंगे और न ही बाजार में कोई उन्हें स्वीकार करेगा। खासकर 200 और 2 हजार के नोटों के संबंध में यह नियम लागू है। रिजर्व बैंक ने नोट बदलने के लिए जो नियम तय किए हैं उनमें 200 और 2 हजार के नोटों को छोड़ कर अन्य सभी प्रकार के नोटों का उल्लेख है। यह दोनों ही नोट करीब डेढ़ वर्ष की अवधि में बाजार में आए हैं। इन दोनों नोटों के अलावा अन्य सभी प्रकार के नोटों के गंदे होने अथवा कटे-फटे होने पर उन्हें बैंकों में जमा किया जा सकता है अथवा बदला जा सकता है। बैंकों में 200 और 2 हजार के गंदे व कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए पहुंचने वाले लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि वे नियम में बदलाव के लिए रिजर्व बैंक को कई बार पत्र भेज चुके हैं लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। अनुमति नहीं मिलने तक बैंक न तो ऐसे नोटों को जमा कर सकते हैं और न ही बदल सकते हैं।