नई दिल्ली। देश में विभिन्न स्थानों पर भीड़ द्वारा निर्दोष लोगों की पीट-पीट कर की जा रही हत्याओं (मॉब लिंचिंग) को रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसी घटनाएं देश में होनी ही नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए एक विस्तृत फैसला दिया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कोर्ट में इस मामले को लेकर कहा कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार को एडवाइजरी जारी करने से ज्यादा भूमिका निभानी होगी। ऐसी कई घटनाएं रेलवे और हाईवे के पास हुई हैं और ऐसे दोनों ही क्षेत्र केंद्र सरकार के अधीन हैं।
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