गाड़ी चोरी हुई तो देनी पड़ेंगी दोनों ओरिजनल चाबियां

नई दिल्ली। गाड़ी चोरी होने पर अब वाहन मालिक को बीमा क्लेम जल्द नहीं मिलेगा। यदि चोरी हुई गाड़ी के वाहन मालिक के पास गाड़ी की दोनों ओरिजनल चाबियां नहीं हैं तो पहली मुसीबत यहीं से शुरू होगी क्योंकि बीमा कंपनी क्लेम नहीं देगी। बीमा नियामक प्राधिकरण (इरडा) ने इस तरह का कोई नियम नहीं बनाया है लेकिन यह भी सही है कि देश की कई बीमा कंपनियों द्वारा इस नियम का सख्ती से पालन किया जा रहा है। कंपनियों ने अपने स्तर पर ही यह नियम बनाया और लागू भी कर दिया। गाड़ी चोरी होने के बाद वाहन मालिक द्वारा गाड़ी की दोनों ओरिजनल चाबियां नहीं देने पर धड़ल्ल से क्लेम आवेदन रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा कंपनियां अब वाहन चोरी हो जाने पर आरसी होने के बावजूद अथॉरिटी लेटर भी मांग रही हैं, जिससे यह साबित किया जा सके कि चोरी हुए वाहन का मालिक कौन है। इसके लिए वाहन मालिक को आरटीओ आॅफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बीमा करते समय न तो एजेंट और न ही बीमा कंपनियां वाहन मालिक को इन नियमों की जानकारी देती हैं। जब वाहन मालिक क्लेम की राशि प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनी पहुंचते हैं तो इन्हीं नियमों का सहारा लेकर कंपनियों द्वारा क्लेम की राशि देने से इंकार कर दिया जाता है।