मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में 10 रुपए के सिक्के ने एक दुकानदार को मुसीबत में डाल दिया। सिक्के लेने से इंकार करने पर कोर्ट ने दुकानदार को सजा सुना दी और जुर्माना भी किया।
देश के विभिन्न क्षेत्रों में सिक्कों और नोटों को लेकर चाहे जब अफवाहें चलने लगती हैं। इसका असर व्यापारियों और आम लोगों पर पड़ता है। कभी 5 रुपए का नोट तो कभी 10 रुपए का सिक्का लेने से व्यापारियों द्वारा इंकार किया जाने लगता है। ग्राहक पूछता तो वे यही कहते हैं कि लेन-देन में इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमसे भी कोई ग्राहक ये सिक्के अथवा नोट नहीं लेते हैं। इससे ग्राहक परेशान होते हैं। मुरैना के जौरा इलाके में दुकानदार अरुण जैन ने भी 10 रुपए के सिक्के लेने से इंकार कर दिया। बस फिर क्या था आकाश नामक ग्राहक ने थाने में शिकायत करा दी। घटना 17 अक्टूबर 2017 की है। आकाश ने दुकान से दो रुमाल खरीदे थे और 10 रुपए के दो सिक्के देकर कीमत चुकाई थी। दुकानदार ने सिक्के नहीं लिए और कहा कि अब यह सिक्के चलन में नहीं हैं। इस कारण आकाश को रुमाल वापस करने पड़े। थाने में दर्ज कराई शिकायत में उसने कहा कि दुकानदार ने कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन किया है। कलेक्टर ने रिजर्व बैंक के निर्देश पर आदेश जारी किया था कि 10 रुपए के सिक्के लेने से इंकार करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आकाश की रिपोर्ट की जांच के बाद दुकानदार के खिलाफ मामला कोर्ट में पेश किया। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जेपी चिडार ने दुकानदार अरुण जैन को दोषी पाते हुए कोर्ट उठने तक की सजा तथा 200 रुपए जुर्माने से दंडित किया।