नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 7 दोषियों को रिहा करने से केंद्र सरकार ने इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा कि यह मामला देश के पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़ा है इसलिए दोषियों को रिहा नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के सात दोषियों को रिहा करने संबंधी तमिलनाडु सरकार के पत्र पर केंद्र सरकार को तीन महीने में निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। सातों दोषी तमिलनाडु की जेल में बंद हैं। ये सभी पिछले 27 वर्षों से जेल में हैं। 2 मार्च 2016 को तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिख कर जानकारी दी थी कि राज्य सरकार ने सातों दोषियों को रिहा करने का निर्णय लिया है। दोषियों को रिहा करने के पहले राज्य सरकार को केंद्र से अनुमति लेना जरूरी है। इस संबंध में वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि मामले की जांच कर रही सीबीआई ने भी दोषियों को रिहा करने का विरोध किया था। केंद्र ने जानकारी दी कि इस बारे में तमिलनाडु सरकार को सूचित कर दिया गया था।