नई दिल्ली। शहरी क्षेत्र के एटीएम में रात्रि 9 बजे के बाद कैश नहीं डाला जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शाम 6 बजे बाद और नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में शाम 4 बजे बाद केश नहीं डाला जाएगा। यह व्यवस्था 8 फरवरी 2019 से लागू होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। पिछले दिनों देश भर में कैश लूटे जाने की वारदातों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया जा रहा है। मंत्रालय ने एटीएम में कैश डालने वाली एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि कैश वेन में बंदूकधारी दो सुरक्षा गार्ड, कैश डालने वाली निजी एजेंसी के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। देश में प्रतिदिन निजी एजेंसियों की 8 हजार से अधिक कैश वेन से करीब 15 हजार करोड़ रुपए एटीएम में डाला जाता है।
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