नई दिल्ली। ट्रेन में यात्रा के दौरान बिना किसी उचित कारण के चैन पुलिंग कर ट्रेन रोकने पर अब 500 या 1 हजार रुपए नहीं बल्कि 10 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
हाल ही में आरपीएफ अधिकारियों की बैठक में यह मुद्दा सामने आया कि चेन पुलिंग होने से ट्रेनें अक्सर लेट हो रही हैं। बार-बार चेन पुलिंग से रेल विभाग को लाखों का नुकसान हर दिन होता है। चेन खींचने वाला आरोपी तो 500 अथवा 1 हजार रुपए जुर्माना देकर आसानाी से छूट जाता है। आरपीएफ ने अब तय किया है कि जो भी व्यक्ति चेन पुलिंग के आरोप में पकड़ा जाए उसके विरुद्ध कोर्ट में इतना पुख्ता केस पेश किया जाए कि उसे जुर्माने के तौर पर बड़ी राशि अदा करनी पड़े। इससे चेन पुलिंग की घटनाओं में कमी आएगी। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 141 के तहत चेन पुलिंग करने पर अधिकतम 1 हजार रुपए जुर्माना अथवा 1 साल के कारावास का प्रावधान है। अब आरपीएफ के जांच अधिकारी रेलवे के वाणिज्य विभाग को केस की जानकारी भेजकर चेन पुलिंग से हुए आर्थिक नुकसान की जानकारी लेते हैं। वाणिज्य विभाग बताता है कि ट्रेन कुल कितने मिनट लेट हुई, इससे रेलवे को कितना नुकसान हुआ। विभाग से आर्थिक नुकसान का पूरा हिसाब आरपीएफ को सौंपा जाता है। आरपीएफ इस नुकसान की जानकारी कोर्ट के समक्ष पेश करती है। आरपीएफ की इस पहल के बाद कोर्ट द्वारा अब 6 से 10 हजार रुपए तक जुर्माना किया जा रहा है।