नई दिल्ली। नई कारों और नए दोपहिया वाहनों के लिए सितंबर से बीमा पॉलिसी के नियम में बदलाव किया जा रहा है। अब नई कार के लिए 3 वर्ष और नए दोपहिया वाहन के लिए 5 वर्ष की बीमा पॉलिसी लेना अनिवार्य होगा। इससे खरीददारों पर आर्थिक भार बढ़ेगा क्योंकि उन्हें नए वाहन की कीमत देने के साथ ही बीमा के लिए भी अधिक राशि देनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को इस संबंध में आदेश दिया था। सरकार यह आदेश 1 सितंबर से सभी नए वाहनों पर लागू कर रही है। बीमा कंपनी के एक अधिकारी के अनुसार 1500 सीसी या इससे अधिक क्षमता वाली कार पर अब 24 हजार से अधिक प्रीमियम देना होगा। वर्तमान में यह करीब 8 हजार रुपए है। इसी प्रकार 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली बाइक या स्कूटर के खरीददार को 13 हजार से अधिक प्रीमियम देना होगा। वर्तमान में यह राशि करीब सवा 2 हजार रुपए है।
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