बैंक खातों के लिए आधार जरूरी नहीं

नई दिल्ली। आधार कार्ड की अनिवार्यता के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को फैसला सुना दिया। कोर्ट ने आधार की वैधता को यथावत रखा है। फैसले में यह भी बताया गया है कि कहां आधार जरूरी होगा और कहां नहीं। अब मोबाइल सिम और बैंक खातों के लिए आधार जरूरी नहीं होगा। प्राइवेट कंपनियां आधार नंबर नहीं मांग सकेंगी।
कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध माना और यह भी स्पष्ट कर दिया कि आधार नंबर को हर कार्य के लिए शेअर करना अनिवार्य नहीं है।
कहां जरूरी होगा आधार कार्ड
पैन कार्ड बनाने के लिए। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए। सरकार की लाभकारी योजनाओं और सब्सिडी पाने के लिए।
कहां जरूरी नहीं होगा आधार कार्ड
मोबाइल सिम के लिए कंपनी आधार नहीं मांग सकेगी। बैंक भी अकाउंट खोलने के लिए आधार नंबर की मांग नहीं कर सकेंगे। स्कूल में एडमिशन के समय बच्चे का आधार नंबर अनिवार्य नहीं। सीबीएसई, नीट और यूजीसी की परीक्षाओं के लिए भी आधार जरूरी नहीं। सीबीएसई, बोर्ड एग्जाम में शामिल होने के लिए आधार अनिवार्य नहीं। 6 से 14 सााल तक बच्चों के पास आधार नहीं होने पर उन्हें किसी भी प्रकार की शासकीय सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकेगा। टेलीकॉम कंपनियां, ई-कॉमर्स फर्म, प्राइवेट बैंक और इस तरह के अन्य संस्थान आधार की मांग नहीं कर सकेंगे।