नई दिल्ली। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार को दंगा भड़काने और साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराया है जबकि हत्या के मामले में बरी कर दिया है।
यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली कैंट के राज नगर इलाके में पांच सिखों की हत्या से संबंधित है। निचली कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था। निचली कोर्ट के इस निर्णय के विरुद्ध सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने निचली कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि 1947 में देश के बंटवारे के समय कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। 37 साल बाद दिल्ली में ऐसी ही घटना घटी और अभियुक्त राजनीतिक संरक्षण का फायदा उठाकर बच निकले।
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