नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई के अधिकारियों के विवाद और केंद्र सरकार की एक्शन के मामले में फैसला सुना दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के सरकार के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि आलोक वर्मा को हटाने से पहले सिलेक्ट कमिटी से सहमति लेनी चाहिए थी। जिस तरह सीवीसी ने आलोक वर्मा को हटाया, वह असंवैधानिक है।
अब वर्मा पुन: सीबीआई प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे। हालांकि वे बड़े नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे। चीफ जस्टिस के मंगलवार को अवकाश पर होने के कारण उनके लिखे फैसले को जस्टिस केएन जोसेफ और जस्टिस एसके कौल की बेंच ने पढ़ा। उल्लेखनीय है कि सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को तत्कालीन जॉइंट डायरेक्टर राकेश अस्थाना के साथ विवाद के चलते सरकार ने उनके अधिकार वापस लेते हुए उन्हें छुट्टी पर भेज दिया था। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तत्कालीन जॉइंट डायेक्टर राकेश अस्थाना को भी छुट्टी पर भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर को मामले की अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आलोक वर्मा के अलावा एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से भी अर्जी दाखिल कर मामले की एसआईटी जांच की मांग की गई थी। साथ ही सरकार द्वारा वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को भी चुनौती दी गई थी।¸f