नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में विधेयक पेश कर जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में करने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संकल्प पेश किया जिसमें कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के सभी खंड जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होंगे। गृह मंत्री ने राज्यसभा में जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक-2019 पेश किया। उन्होंने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा की। वहां चंडीगढ़ की तरह विधानसभा नहीं होगी। कश्मीर और जम्मू मिलाकर एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा होगी। गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। क्या है अनुच्छेद 370अनुच्छेद 370 से वर्तमान में जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त हैं।केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के मामले में केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार संबंधी मामलों में कानून बना सकती है। अन्य किसी कानून को लागू करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद समस्त शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाएंगी।