नई दिल्ली। यदि आपकी गाड़ी में हेडलाइट का एक्स्ट्रा बल्ब नहीं है तो भी पुलिस आपका चालान काट सकती है। अधिकांश लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में यह प्रावधान किया गया है।
एक्ट के अनुसार यदि गाड़ी की हेडलाइट ठीक है तो भी एक एक्स्ट्रा बल्ब गाड़ी में मौजूद होना जरूरी है। रात्रि में यदि हेडलाइट अचानक खराब होती है तब यह एक्स्ट्रा बल्ब काम आएगा।
खुद तो दूर साथ वाला भी सिगरेट न पिए - नए एक्ट में कहा गया है कि गाड़ी ड्राइव करने वाला और उसके साथ बैठा व्यक्ति सिगरेट नहीं पी सकता। सिगरेट पीते पाए जाने पर चालान कटेगा।
पूरी बांह की शर्ट पहनना जरूरी - गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को पूरी बांह की शर्ट या टी-शर्ट पहनना होगी। नियम का उल्लंघन करने पर 1 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
लुंगी पहन कर ड्राइव नहीं कर पाएंगे- ट्रक, ट्रैक्टर व ऐसे ही अन्य भारी व हल्के वाणिज्यिक वाहनों के ड्राइवर जिन्होंने लुंगी-बनियान पहनी है, वे गाड़ियों को नहीं चला पाएंगे। उनके सहायकों या कंडक्टरों पर भी यही नियम लागू होगा। नियम का उल्लंघन होने पर चालान कटेगा और 2 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
विंड स्क्रीन गंदा हुआ तब भी चालान - अगर गाड़ी का विंड स्क्रीन (अगला कांच) गंदा है और इस कारण ड्राइवर ठीक से नहीं देख पा रहा है तब भी चालान कटना तय है। कांच यदि टूटा हुआ है तब भी जुर्माना देना होगा। बीमार व्यक्ति ड्राइविंग करता पाया जाने पर उससे 1 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। पहले यह राशि 200 रुपए थी।