भाजपा विधायक का चुनाव शून्य घोषित

इंदौर। धार शहरी क्षेत्र की विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता विक्रम वर्मा की पत्नी नीना वर्मा के चुनाव को इंदौर हाईकोर्ट ने सोमवार को शून्य घोषित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जस्टिस आलोक वर्मा ने यह फैसला सुनाया।  चुनाव के बाद ही विधायक के खिलाफ धार के ही रहने वाले सुरेशचंद्र भंडारी द्वारा मामले में अभिभाषक अजय गंगवाल के माध्यम से याचिका पेश की गई थी। उनके द्वारा जो याचिका दायर की गई उसमें यह उल्लेख था कि विधायक ने चुनाव नामांकन आवेदन के साथ जो शपथ पत्र लगाया है वह नियमों को पूरा नहीं करता है। इसी तरह नामांकन आवेदन को भी पूरा नहीं भरा गया है। इस याचिका पर सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी रहा। गत 21 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था। सोमवार को जस्टिस वर्मा ने फैसला सुनाया। उन्होंने याचिका के सभी बिंदुओं को सही माना और विधायक नीना वर्मा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया। 
सेवानिवृत्ति के सात दिन पहले
बताते हैं कि जस्टिस आलोक वर्मा आगामी सात दिन बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनके रिटायरमेंट के पहले उन्होंने एक बड़ा फैसला कर दिया है। इससे राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। इधर विधायक खेमे से जुड़े लोगों का कहना है कि मामले में अब हाईकोर्ट की डबल बैंच के समक्ष शीघ्र ही अपील की जाएगी।