नई दिल्ली। नए ट्रकों में 1 जनवरी से ड्राइवरों के लिए एसी केबिन अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें कहा गया है कि 1 जनवरी के बाद बनने वाले ट्रकों में एसी केबिन ही फिट करें। नया नियम बॉडी बिल्डर्स पर भी लागू होगा। ट्रक निर्माता कंपनियां केवल चेसिस बनाती हैं जबकि ट्रक की बॉडी का निर्माण बॉडी बिल्डर्स कंपनियों द्वारा किया जाता है। 1 जनवरी के बाद आरटीओ में ट्रक का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब उसमें एसी ड्राइवर केबिन होगा।
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