जबलपुर। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव नहीं कराने के सरकार के निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई जारी है। गत दिवस हाईकोर्ट ने उपमहाधिवक्ता को निर्देश दिए कि संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों से पूछें कि प्रदेश के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रसंघ चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? चीफ जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को कहा कि वे दो दिनों तकनीकी शिक्षा विभाग और मेडिकल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिवों को पक्षकार बनाएं। अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। वरुण दुबे व अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार निजी कॉलेजों में चुनाव करा रही है लेकिन व्यावसायिक, तकनीकी कॉलेजों और निजी विश्वविद्यालयों में चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं।
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