इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के निदेशक बाबा रामदेव तथा अन्य लोगों को अवमानना का नोटिस जारी किया है। जमीन के एक मामले में यथास्थिति बनाए रखने के कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। मामला गौतम बुद्ध नगर के कादरपुर गांव की जमीन का है। गांव के किसान सोहनलाल द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति एके मिश्र ने उक्त आदेश दिया। बाबा रामदेव के अलावा गौतम बुद्ध नगर के कलेक्टर बीएन सिंह और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरण वीर को भी अवमानना के नोटिस जारी किए गए हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार कोर्ट ने 26 अप्रैल 2013 को आदेश दिया था कि संबंधित पक्ष विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखें लेकिन बाबा रामदेव और अन्य लोगों ने जमीन पर बाउंड्रीवॉल बनाकर इस आदेश का उल्लंघन किया। राज्य सरकार द्वारा यमुना एक्सप्रेस-वे के लिए इस विवादित जमीन का अधिग्रहण किया गया था जिसे बाद में पतंजलि आयुर्वेद को फूड प्लाजा स्थापित करने के लिए आवंटित कर दिया गया। इस भूमि अधिग्रहण को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई है।
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