चव्हाण पर नहीं चलेगा मुकदमा

मुंबई। आदर्श सोसाइटी घोटाले में महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस मामले में उनपर केस नहीं चलेगा। पिछले साल महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. विद्यासागर राव ने आदर्श घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी थी। राज्यपाल ने चव्हाण पर सीआरपीसी की धारा 197, आईपीसी की धारा 120-बी (षड्यंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दी थी। जब यह घोटाला सामने आया था तब चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। हाईकोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया है।