ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो आपराधिक केस

देहरादून। उत्तराखंड में पिछले दिनों बस खाई में गिरने से हुई 48 लोगों की मौत के बाद ट्रैफिक व्यवस्था और नियमों के पालन को लेकर राज्य सरकार जाग उठी है। सरकार ने निर्णय लिया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करने के साथ ही थानों में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके बाद कोर्ट से उन्हें कारावास की सजा हो सकेगी।
राज्य के परिवहन सचिव डी. सेंथिल पांडियन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ओवरलोडिंग, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने, ओवर स्पीड, शराब पीकर वाहन चलाने और लाल बत्ती क्रॉस करने पर परिवहन विभाग की टीम अब वाहन चालक के विरुद्ध थानों में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत सौंपेगी। पुलिस आरोपी वाहन चालक के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करेगी।