कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को ऐथलीटपीयू चित्रा की अवमानना याचिका पर भारतीय ऐथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) से जवाब मांगा है। चित्रा ने आरोप लगाया था कि वर्ल्ड ऐथलेटिक्स चैंपियनशिप में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया। न्यायमूर्ति पी.बी. सुरेश कुमार ने एएफआई को कल तक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। चित्रा के वकील ने याचिका में बताया कि सह-ऐथलीट सुधा सिंह को प्रविष्टियों के लिए कट-आॅफ तारीख के बाद भारतीय टीम में शामिल किया गया जबकि 28 जुलाई को दिए गए अदालत के अंतरिम आदेश (चित्रा को शामिल करने के) का पालन नहीं किया गया। इस याचिका में चित्रा ने कहा कि 28 जुलाई को अदालत ने अंतरिम आदेश में कहा था कि 4 से 14 अगस्त तक लंदन में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप की 1500 मीटर रेस में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए, लेकिन प्रतिवादी पक्ष ने इस आदेश का पालन नहीं किया। एएफआई ने अंतरिम आदेश मिलने के बाद अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ (आईएएएफ) को सिर्फ यह लिखा कि उच्च न्यायालय ने यह अंतरिम आदेश दिया है। चित्रा ने अपनी याचिका में कहा, 'प्रतिवादी पक्ष ने कोई अनुरोध नहीं किया कि इस ऐथलीट को उनके द्वारा की गई गलती के कारण टीम में शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने एएफआई सचिव सीके वॉल्सन, एएफआई चेयरमैन जीएस रंधावा और एएफआई अध्यक्ष अदिले सुमरीवाला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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