Rashtriya Pioneer Pride: हाईवे का मेंटेनेंस नहीं तो टोल आधा हाईवे का मेंटेनेंस नहीं तो टोल आधा ================================================================================ Dilip Thakur on 03/02/2018 12:15:00 मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश, हर वर्ष मेंटेनेंस के लिए केंद्र सरकार बनाएगी नियम नई दिल्ली। देश में कहीं भी यदि हाईवे की दशा खराब हुई तो टोल टैक्स की राशि आधी ही वसूली जाएगी। टोल वसूलने वाली कंपनी जब तक हाईवे को सुधारेगी नहीं तब तक टोल टैक्स आधा ही लगेगा। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट ने मदुरै-विरुधू नगर हाइवे की खराब स्थिति के संबंध में दायर याचिका की सुनवाई की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नेशनल हाइवे अथॉरिटी (एनएचएआई) को आदेश दिया कि हाईवे के मेंटेनेंस में कमी के कारण इस मार्ग पर टोल टैक्स की राशि आधी कर दी जाए। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्रीय सचिव (परिवहन और नेशनल हाईवे) युद्धवीरसिंह ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील न की जाए क्योंकि सरकार खुद भी नेशनल हाईवे के मेंटेनेंस को बेहतर स्थिति में रखना चाहती है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय अब नेशनल हाईवे के हर वर्ष मेंटेनेंस के लिए नए नियम तय कर रहा है। इन नियमों का पालन सख्ती से कराने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी अर्थात हाईवे खराब हुआ तो टोल टैक्स तो आधा होगा ही संबंधित अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी।