टॉकीजों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता समाप्त

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश को पलटते हुए टॉकीजों में फिल्म दिखाए जाने से पहले राष्ट्रगान बजाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि इस मुद्दे पर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया है ताकि वह नई गाइड लाइन तैयार कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि राष्ट्रगान नहीं गाने को राष्ट्र विरोधी नहीं कहा जा सकता है। देशभक्ति दिखाने के लिए राष्ट्रगान गाना जरूरी नहीं है। साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि देशभक्ति के लिए बांह में पट्टा लगाकर दिखाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह 2016 में राष्ट्रगान मामले में दिए फैसले की समीक्षा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 में दिए अपने आदेश में कहा था कि टॉकीज में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा। इस दौरान दर्शक राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होंगे। कोर्ट ने कहा था कि इस दौरान स्क्रीन पर राष्ट्र-ध्वज दिखाया जाएगा। केंद्र ने भी इस फैसले का समर्थन किया था।