नागरिकों को अब एक ही दिन में मिलेगी 45 सेवाएं

इंदौर। प्रदेश सरकार द्वारा 14 विभागों की 45 सेवाओं को नागरिकों को एक ही दिन में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। यह सेवाएं प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो इसके लिए विकासखंड स्तर के अधिकारियों की सप्ताह के अलग-अलग दिनों में ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक प्राधिकृत अधिकारी के साथ एक लिंक अधिकारी भी तैनात किया गया है ताकि प्राधिकृत अधिकारी के अवकाश पर जाने की स्थिति में नागरिकों की सेवाएं प्रभावित न हों। 
जिन विभागों को समाधान एक दिवस योजना में शामिल किया गया है, उनमें श्रम, राजस्व, नगरीय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, गृह, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी, परिवहन विभाग, वाणिज्य उद्योग एवं पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग शामिल हैं। नागरिकों को अवकाश के दिनों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों में आवेदन के दिन ही सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए लोक सेवा केंद्र में निर्धारित आवेदन शुल्क लिया जाएगा। कलेक्टर निशांत वरवड़े ने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारियों डिजिटल सिग्नेचर बनवाएं ताकि नागरिकों को निर्बाध रूप से सेवाएं मिलती रहें। नागरिकों से लोकसेवा केंद्रों पर प्रात: 9.30 से दोपहर 1.30 बजे के बीच आवेदन लिए जाएंगे। आवेदनों का विभाग द्वारा तत्काल परीक्षण किया जाएगा तथा पात्र होने पर आवेदक को उसी दिन सेवा उपलब्ध करा दी जाएगी। अपात्र होने पर आवेदन को उसी दिन निरस्त भी कर दिया जाएगा। श्रम विभाग की प्रसूति सहायता योजना, विवाह सहायता योजना, मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ दिलाना, राजस्व विभाग की योजनाओं में चालू खसरा, खतौनी व नक्षे, नक्षे की प्रतिलिपि प्रदाय, राजस्व न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों में पारित आदेशों की प्रतिलिपि प्रदाय,अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा राजस्व प्रकरणों व नक्षों की प्रतिलिपि प्रदाय, नगरीय प्रशासन विभाग में ट्रेड लाइसेंस, सामान्य प्रशासन विभाग में आय एवं स्थानीय निवासी प्रमाण, नगरीय निकाय व ग्रामीण निकाय की मतदाता सूची की प्रति अब एक दिवस में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। एफआईआर की प्रति थाना प्रभारी द्वारा न दिए जाने पर वरिष्ठ अधिकारी से प्रति दिलवाई जाना, परिवहन विभाग की सेवाओं में लर्निंग लाइसेंस की प्रतिलिपि जारी करना, वाहन फिटनेस प्रमाण की प्रतिलिपि जारी करना, डुप्लीकेट वाहन पंजीयन कार्ड की प्रतिलिपि, वाहन पंजीयन पते में परिवर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, मोटरयान अधिनियम के तहत भाड़ा करार दर्ज कराना व भाड़ा करार निरस्त करना आदि सेवाएं अब नागरिकों को एक दिवस में उपलब्ध कराई जाएंगी।